भोपाल. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा- 2019 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है लेकिन इसमें आरक्षण के फॉर्मूले का पेंच नहीं सुलझ पा रहा है। इसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले स्टूडेंट के एडवोकेट इंटव्यू की प्रोसेस शुरू करने के MPPSC के निर्णय को हाईकोर्ट जबलपुर के दिशा-निर्देश का उल्लंघन बता रहे हैं। जबकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हाइकोर्ट ने परीक्षा की प्रोसेस पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसलिए मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर इंटरव्यू की प्रक्रिया कराना कोई उल्लंघन नहीं है।